जयपुर। राजस्थान में काफी समय से हड़ताल पर उतरे वकीलों की मांगे अब पूरी कर दी गईं है. बता दें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा में पारित कर दिया है.
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हुआ पारित
आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पारित कर दिया है. इससे राज्य के वकील अब संरक्षण प्राप्त हो सकेगा। काफी समय से प्रदेश के सारे वकील एकजुट होकर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहें थे, दरअसल जोधपुर के आसोप थाना परिसर में फरवरी माह में थानाधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों ने वकील से मारपीट की थी। इसका विरोध करते हुए प्रदेश भर के वकील हड़ताल करने लगे थे. अब इसके समाप्त होने के आसार है.
प्रदेश के वकीलों ने जताई खुशी
बता दें कि इस बिल के पारित होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने अधिवक्ताओं से वादा किया था और उसे पूरा भी किया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 27 मार्च से वकील हड़ताल को समाप्त कर अपने काम पर लौट जायेंगे। बता दें कि राज्य में वकील 20 फरवरी को ही हड़ताल पर चले गए थे.
इस बिल से वकीलों को मिलेगी सुरक्षा
आपको बता दें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पास करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश बन गया है. राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 एक्ट के तहत प्रावधान हैं कि अब किसी भी वकील के विरुद्ध हिंसा करना गैर जमानती हो गया है. प्रावधान में बताया गया है कि आरोप साबित होने के उपरान्त 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि प्रावधान यह भी कहता है कि अगर वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आरोपी से जुर्माना वसूल कर अधिवक्ता को दिलाने का प्रावधान है.