जयपुर। प्रशासन के लिए अब उदयपुर सेंसेटिव जोन बन गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन धार्मिक झंडिया लगाएगा तो उनपर कार्रवाई की जाएगी
उदयपुर में लगी धारा 144
आपको बता दें कि उदयपुर एक बार फिर से सेंसेटिव में आ गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर तारंचद मीणा ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी 2 महीने तक सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक झंडे नहीं लगा पाएगा। कलेक्टर के आदेश जारी करने के उपरांत पुलिस के द्वारा धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यह आदेश कलेक्टर ने गुरुवार रात को ही जारी कर दिया था।
एसपी ने दी जानकारी
बता दें कि उदयपुर के एसपी विकास कुमार शर्मा ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को पत्र लिखकर बताया कि उदयपुर में धार्मिक आयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह यूथ झंडिया लगाकर कानून- व्यवस्था पर प्रभाव डाला जा सकता है. कलेक्टर ने इस पर आदेश दिया कि परिस्थितियों को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उदयपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों, राजकीय भवन, बोर्ड, निगम के हॉल, विश्राम घर, सार्वजनिक पार्क, तिराहे पर निर्मित सर्किल, विधुत एवं टेलीफोन के खंबे, चौराहे, तिराहे, राजकीय उपक्रम समेत अन्य सरकारी या सार्वजनिक स्थलों पर बिना स्वीकृति के धार्मिक प्रतिक चिन्ह युक्त झंडियां लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लागू किया जाता है.
लोगों को दी जाएगी जानकारी
बता दें कि वर्तमान परिस्थितयों में इस आदेश को लोगों द्वारा पालन करवाना संभव नहीं है इसलिए लोगों को जानकारी देने के सम्पूर्ण जिले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों समेत मुख्य स्थलों पर यह आदेश समाचार पत्रों के माध्यम से नागरिकों को सूचित किया गया था. बता दें कि धारा 144 को उदयपुर जिले में 5 अप्रैल से अगले दो महीने तक लागू कर दिया गया है.