Thursday, September 19, 2024

PM मोदी की नकल श्याम रंगीला को पड़ा भारी, वन विभाग ने थमाया नोटिस

जयपुर: श्याल रंगीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे कई लोगों की मिमिक्री कर सुर्खियां बटोरने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट है। वहीं श्याम रंगीला अब मुश्किलों में घिर गए हैं। राजस्थान में वन विभाग ने रंगीला को नोटिस थमाया है। वन विभाग ने इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन बताया है। जिसके बाद उनको अब वन विभाग ने नोटिस थमा दिया है और 11 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

हाल ही में श्याम रंगीला ने जयपुर के झालाना जंगल में जाकर नीलगाय को खाना खिलाया था। साथ ही उसका वीडियो भी वायरल कर दिया था। जिसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें नोटिस दिया गया है। बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों को खाने की कोई चीज देना वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

जयपुर क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी के मुताबिक, जंगली जानवरों को खाद्य पदार्थ खिलाने से उनकी जान को खतरा हो जाता है।

अलग अंदाज में नजर आएं थे प्रधानमंत्री

दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मुदुमलाई और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के दौरे पर गए थे। जहां उन्होंने यूनीक गेटअप में जंगल सफारी का आनंद उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी की सफारी की फोटो खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो टोपी, चश्मा और खाखी रंग के टी- शर्ट पहने नज़र आये थे। अब श्याम रंगीला ने जो वीडियो अपलोड किया उसमें वो हूबहू पीएम नरेंद्र मोदी के गेटअप में नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी की नकल करते नज़र आ रहे हैं। उनका ये फोटो और वीडियो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वन विभाग का नियम क्या है

आपको बताते चलें कि वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने पर 3 साल जेल की सजा हो सकती है। इसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं, दूसरी बार इस तरह का अपराध करने पर 3 से 7 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जा सकता है।

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