2000 Rupees Note: 8 नवंबर 2018 को हुए नोटबंदी के बाद प्रचलन में आए नए 2000 रूपये के नोट को सरकार ने वापस लेने का फैसले लिया है। आरबीआई (RBI) ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रूपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 2000 रुपये सर्कुलेशन में भले ही बंद हो लेकिन 2000 रुपये का नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा।
23 मई से 30 सितंबर तक होगा जमा
आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेगे। साथ ही बैंकों और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में 2000 रुपये के नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा। आरबीआई ने नोट को जमा करने की सीमा भी तय की है जिसमे आप एक बार में सिर्फ 2000 रूपये ही बदल सकते है। यानि एक बार सिर्फ 2000 रूपये के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे।