Saturday, November 9, 2024

राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट ने चीता शिफ्ट करने के मामले में केंद्र को दे डाली नसीहत, कहा- राजनीति से ऊपर उठे…

जयपुर। पिछले हफ्ते, मध्य प्रदेश के कूनो में तीन चीतों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को राजस्थान के मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की सलाह दी थी. प्रतिक्रिया न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह राजनीति से ऊपर उठे और कुछ चीतों को राजस्थान में स्थानांतरित करने पर विचार करे।

चीतों को राजस्थान शिफ्ट करना जरुरी

“न्यायमूर्ति बीआर गवई और संजय करोल की पीठ ने केंद्र को कहा कि “ऐसा प्रतीत होता है कि कूनो इतने सारे चीतों के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने केंद्र से सवाल पूछते हुए कहा कि आप राजस्थान में उपयुक्त जगह की तलाश क्यों नहीं करते? केवल इसलिए कि राजस्थान में विपक्षी पार्टी का शासन है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस पर विचार नहीं करेंगे, आपको बता दें कि कूनों में चीतों की मौत के बाद मध्यप्रदेश के अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कूनों में क्षमता से अधिक चीते है जिनमें से कुछ चीतों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने की आवश्यकता है. जानकारी के अनुसार पूर्व में एमपी से कुछ चीतों को कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाना था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चीतों को राजस्थान में शिफ्ट करने की नसीहत भी दी गई थी.

केंद्र नहीं ले रही कोई एक्शन

बता दें कि केंद्र ने अदालत को यह नहीं बताया कि भारत द्वारा पिछले साल 20 जुलाई को नामीबिया के साथ चीता समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, राजस्थान वन विभाग ने 8 अगस्त को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को लिखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सौंपा था। चीता प्रोजेक्ट चलाने के लिए, मुकुंदरा में कुछ चीतों की मेजबानी करने का प्रस्ताव है। और केंद्र ने इसे खारिज कर दिया। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत के इस सवाल पर कहा कि सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है।

एनटीसीए से किए अनुरोध

मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन जे एस चौहान ने पुष्टि की कि राज्य ने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में एनटीसीए से कई अनुरोध किए हैं। जबकि एनटीसीए के सदस्य-सचिव एस पी यादव ने टिप्पणियों के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

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