Sunday, November 24, 2024

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने मनोज वाजपेयी की फिल्म ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ पर सुनाया बड़ा फैसला

जयपुर: मनोज वाजपेयी की फिल्म ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसारण पर रोक लगाने के स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। फिल्म 23 मई को एक ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हो चुकी है।
न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीट ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू और एक अनुयायी ओमप्रकाश की ओर से दायर याचिका में पेश स्थगन प्रार्थना पत्र को हालांकि खारिज कर दिया। लेकिन याचिका में उठाए गए सवाल मुद्दों को देखते हुए केंद्र की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित को फिल्म प्रमाणन के महत्वपूर्ण पहलुओं, गोपनीयता के उल्लंघन के विषय तथा विचाराधीन मामले में एक वकील की भूमिका पर उचित प्रतिक्रिया देने को कहा है, यदि वह कहानी को मीडिया या सिनेमा या ओटीटी प्लेटफार्मों में प्रकाशित करना चाहता है। पॉक्सो मामलों में मीडिया के दायित्वों से भी केंद्र को अवगत करवाने को कहा गया है।

23 मई को रिलीज हो चुकी है फिल्म

याचिकाकर्ताओं का दावा था कि फिल्म आसाराम बापू के आपराधिक मुकदमे पर आधारित है और इससे उनके निजता और निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन होता है। पीठ ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर 8 मई को प्रसारित किया गया था, जबकि फिल्म 23 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर देखने के बाद पीठ का निष्कर्ष था कि इसमें कुछ भी सीधे तौर पर आसाराम बापू से संबंधित नहीं है।

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