जयपुर: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राऊंड दिए हैं। कम सजा भी तो दी जा सकती थी। उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है और वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे।
सच्चाई एवं न्याय की जीत- गहलोत
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि श्री राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।
I.N.D.I.A की आवाज अब फिर सदन में गूंजेगी- पायलट
सचिन पायलट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुआ लिखा कि सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक का फैसला करके लोकतंत्र की आवाज को मजबूत किया है। I.N.D.I.A की आवाज अब फिर से संसद में गूंजेगी और जनता के अधिकारों की आवाज को मजबूत करने के लिए माननीय न्यायालय का आभार।