Monday, November 25, 2024

Rajasthan Elections 2023: आचार संहिता काल में मुख्यमंत्री गहलोत ने किया बड़ा दावा, जानिए पूरी वजह

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा हो गई है। इस साल राज्य में 23 नवंबर को मतदान होगा। वहीं चुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा करते हुए कहा है कि मतदान का बिगुल बजा, शुरु हुआ संग्राम, फिर से जीतेगा राजस्थान। आपको बता दें कि इस दौरान गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि आज राज्य में चुनाव की बिगुल बज चुका है, साथ ही उन्होंने कहा कि आपके सहयोग से हमें पांच वर्ष जनसेवा का भरपूर मौका मिला।

ऐतिहासिक कर्तव्यनिष्ठ योजनाओं का ज़िक्र

आपके साथ से अपने कार्यकाल में हमने सारे काम दिल से पूरे किए है। उन्होंने बचत, राहत, बढ़त की ऐतिहासिक कर्तव्यनिष्ठ योजनाओं को लागू कर हर क्षेत्र तक खुशी बांटने की पूरे मन से प्रयत्न किया जिस कारण अब राजस्थान चार गुना रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अत: आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हम सभी पूरे मन से और ईमानदारी से राजस्थान को सबसे अव्वल राज्य बनाने में जुट जाए। जनता को उन्होंने यह भी कहा कि काम किया है दिल से तो इस बार भी कांग्रेस फिर से। हालांकि उन्होंने कहा कि अब हमे मुख्य मिशन ‘राजस्थान मिशन 2030’ के तहत देश में नंबर एक विकसित राज्य बनने के संकल्प को साकार करना है।

धारा 144 लागू

आपको बता दें कि राज्य के उदयपुर जिले में कल (सोमवार) जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने एक सूचना जारी कर चुनाव 2023 के तहत जिले में धारा 144 लागू करने का ऐलान कर दिया , धारा 144 लागू होने से क्षेत्र में शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सुचारु ढंग से वोटिंग कराने की कोशिश है। चुनाव के मद्देनजर से जिले की सभी अधिकारी सीमाओं के अंदर संहिता लागू कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि क्षेत्र में धारा 144 लगने के कारण मतदाता बिना किसी डर एवं भय के अपने अधिकार का प्रयोग मतदान के द्वारा बखूबी से कर सकते है।

निष्पक्ष ढंग से मतदान की तैयारी

आपको बता दें कि राज्य के उदयपुर में प्रशाशन ने कल (सोमवार) से जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। जिससे प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से मतदान करवाया जाए। वहीं कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध स्थिति में नजर आता है तो उसपे आचार संहिता उल्लंघन करने का सजा दिया जाएगा। वहीं किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता काल में अवैध तस्करी भी नहीं किया जा सकता है। जबकि सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रशासन इस निर्देश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का देश विरोधी कार्य करता है तो उसे प्रशासन द्वारा कड़ी सजा भी दी जाएगी।

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