Thursday, November 21, 2024

Rajasthan Election: मतदान नजदीक, 4 नवंबर तक जमा करें होम वोटिंग के लिए आवेदन

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल के विधानसभा चुनाव में सभी पात्र मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कई नवाचार किए हैं। इस दौरान 80 साल से अधिक आयु के वोटर्स और 40% से ज्यादा की दिव्यांग वोटर्स के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। वहीं बता दे कि होम वोटिंग के लिए पात्र वोटर 4 नवंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं।

जांच के बाद पोस्टल बैलेट जारी

होम वोटिंग की सुविधा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने कहा हैं कि निर्धारित प्रारूप फॉर्म 12 डी में आवेदन करने का प्रावधान है। वहीं सभी जिले में खासकर चिन्हित मतदाताओं के लिए फॉर्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे चिन्हित मतदाताओं को उक्त फॉर्म भरकर 4 नवंबर तक बीएलओ को देना होगा। वहीं बूथ लेवल अधिकारी भरे हुए आवेदन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने का काम करेगी। सभी आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद पोस्टल बैलट जारी किए जाएंगे। इस तरह वोटर लिस्ट में उनके नाम के पोस्ट बैलेट अंकित किया जाएगा। इसके बाद रूट चार्ट बनाकर वोटर्स ग्रुप को होम वोटिंग के लिए दिया जाएगा। इस संबंध की जानकारी सभी राजनीतिक पार्टी और मीडिया में सार्वजनिक भी की जाएगी। इसके साथ बता दे कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने-अपने बूथ स्तर के समान ही होम वोटिंग के लिए भी अपने कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे, जो होम वोटिंग करवाने के लिए तैनात रहेंगे।

4 नवंबर तक स्वीकार

भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी हुई नोटिस के अनुसार फार्म 12 डी 4 नवंबर तक जमा किया जाएगा। वहीं पात्र मतदाताओं से वोटो के संग्रह के लिए रूट चार्ट और कार्यक्रम 5 से 7 नवंबर तक तैयार किया जाएगा। मीडिया और तमाम चुनाव लड़ रहे पार्टियों से 9 नवंबर तक मतदान दलों के रूप चार्ट और कार्यक्रम संबंधित जानकारी साझा किया जाएगा। चिन्हित वोटर्स की द्वितीय प्रशिक्षण 11 से 13 नवंबर तक होगा।

वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ वोट एकत्र करेंगे

प्रथम भ्रमण के तहत घर-घर जाकर 14 से 19 नवंबर तक मतदान की नियम का उल्लंघन किए बिना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ वोट एकत्र करेंगे। इस दौरान वोट एकत्र करने के बाद प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में सभी वोट को जमा भी करेंगे। पोस्ट बैलेट जारी होने के बाद संबंधित मतदाता को बूथ पर आकर वोट करने का मौका नहीं मिलेगा ।

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