जयपुर। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल कोटपुतली बहरोड़ जिले की बहरोड़ एसीजेएम-3 कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 54 लाख रुपये परिवादी मोहर सिंह यादव को देना होगा जबकि एक लाख रुपये कोर्ट में जमा किया जायेगा। मालूम हो कि वेद प्रकाश सोलंकी चाकसू से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें सचिन पायलट गुट का माना जाता है।
जानिए मामला
एसीजेएम कोर्ट बहरोड़ के न्यायाधीश निखिल सिंह ने चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाया। परिवादी के वकील भूप्रेंद्र प्रजापत के मुताबिक मोहर सिंह यादव की ओर से 2015 में 35 लाख रुपये चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जयपुर में किसी जमीन के पट्टे दिए गए थे। बाद में वेद प्रकाश सोलंकी ने उनको जयपुर में न कोई प्लॉट दिलाया और न उनकी रकम लौटाई।
पीड़ित ने किया कोर्ट का रुख
बाद में सोलंकी ने मोहर सिंह यादव को एक चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित मोहर सिंह यादव कोर्ट में गए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाते हुए उन पर 55 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।