Friday, November 22, 2024

LokSabha Election: आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, ऐसे में वोटिंग तक इन कामों पर रहेगा बैन

जयपुर: लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं 19 अप्रैल तक किन किन कामों पर रहने वाला है बैन।

वोटिंग को लेकर चुनाव अधिकारी ने कहा…

देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में राजस्थान में पहले चरण के लिए 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पहले फेज में वोटिंग को लेकर राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि आमचुनाव 2024 के पहले फेज में प्रचार प्रसार वोटिंग से 48 घंटे पहले बंद हो जाएगा।

इन लोकसभा सीटों पर पहले फेज में वोटिंग

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में आज शाम 6 बजे से ही चुनाव प्रचार-प्रसार थम जाएगा। इसके साथ ही गुप्ता ने पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर कहा कि प्रदेश में पहले फेज में जयपुर ग्रामीण, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली धौलपुर और नागौर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होना है।

धारा 126 के तहत लिया गया एक्शन

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने मतदान को लेकर कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग की समापन के लिए नियत समय से 48 घंटे अवधि 17 अप्रैल को शाम 6 बजे शुरू हो जाएगा। इस कड़ी में ये अवधि 19 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश में निष्पक्ष, भयहीन और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है।

19 अप्रैल मतदान के दिन तक इन कामों पर रहेगा रोक

बता दें कि आज शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक यानी मतदान वाले दिन तक अंतरराज्यीय बॉर्डर सील रहेंगी. इसके साथ इस दौरान ड्राई डे रहेगा मतलब शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान को लेकर कहा कि प्रिंट मीडिया में पॉलिटिकल ऐड का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा. इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर रोक रहेगा. इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को प्रसारित करने अथवा प्रसार करने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगा.

मतदान तक आप नहीं कर पाएंगे ये काम

  1. चुनावी संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं।
  2. प्रथम चरण के चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार के प्रदर्शन पर रोक।
  3. कोई संगीत समारोह का आयोजन नहीं। यदि कोई व्यक्ति अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे दो वर्ष तक की जेल और जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है.
  4. कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो उस चुनावी क्षेत्र का वोटर्स या प्रत्याशी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं रह सकता है।
  5. राजनीतिक व्यक्ति अगर किसी चुनावी क्षेत्र के वोटर्स है, तो वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं कर सकता है.
  6. निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान धार्मिक स्थलों पर खास कर निगरानी रखी जाएगी।
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