Friday, November 22, 2024

Triple Talaq: राजस्थान में फिर आया तीन तलाक का मामला, विदेश से फोन पर पति ने दिया पत्नी को Divorce

जयपुर : केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 से ही तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। सरकार के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी देश में आज भी तीन तलाक के कई मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में एक मामला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में देखा गया है। जहां एक युवक ने विदेश से फोन पर पत्नी को तलाक दे दिया है। इस संबंध में पत्नी ने मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। बता दें कि मामले में पत्नी ने दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को लेकर आरोप लगाए हैं।

2015 में हुआ था निकाह

मामले को लेकर पत्नी ने कहा कि सितंबर 2015 में उनका निकाह शाहबाश बैग से हुआ था। निकाह के कुछ दिन तक आरोपियों ने उनके साथ अच्छा व्यव्हार किया। साथ ही उसने कहा कि हमारी दो बेटियां हैं। हालांकि निकाह के कुछ दिन बाद से वो मुझे दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मामले दर्ज करवाते हुए उसने बताया कि जनवरी 2022 में अभियुक्तगण ने दहेज की मांग करते हुए परिवादिया को उनकी दोनों बच्चियों समेत घर से बाहर कर दिया, तब से वह अपने माता-पिता के पास रह रही हैं। वहीं पति कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कुवैत के लिए रवाना हो गया।

आरोपी पति ने पहले पत्नी को दिया था नोटिस

थाने में FIR दर्ज करवाने के बाद पता चला कि आरोपी पति कुवैत में रह रहा है, जिसने अपनी पत्नी को फोन कर तीन तलाक दिया। पीड़िता ने इस संबंध में आगे बताया कि आरोपी पति ने उन्हें नोटिस भी दिया था। लेकिन उन्होंने इसका कोई जबाव नहीं दिया। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 की धारा 2 व 3 के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

2019 की धारा 3 के तहत तलाक अवैध

बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 की धारा 3 के तहत तलाक को अवैध बताया गया है। कोई मुस्लिम पति धारा 3 तीन में संदर्भित तलाक अपनी उद्‌घोषणा करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माने भी भरना होगा।

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