जयपुर। राजस्थान (Rajasthan News) के चर्चित जघन्य भट्टी कांड में पोक्सो कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। बता दें कि शाहपुरा जिले के कोटड़ी में नाबालिग से गैंगरेप कर भट्ठी में जलाने के मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट 2 ने दो दिन पहले 9 में से दो मुख्य आरोपी कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार (20 मई) तक के लिए सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने कालू और कान्हा को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है।
सात आरोपी बरी, दो को फांसी
दरअसल, लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया कि नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता भी मौजूद रहे। ऐसे में जिन सात आरोपियों को बरी किया है। उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।
लड़की के साथ दुष्कर्म कर भट्टी में जलाया
बता दें कि यह दिल को दहला देने वाली घटना शाहपुरा (Rajasthan News) के कोटड़ी थाना इलाके के एक गांव में हुई थी। पीड़िता लड़की की उम्र 14 वर्ष थी। पीड़िता के पिता ने वारदात से 4 महीने पहले कान्हा और कालू नाम के दो भाइयों को किराए पर खेत दिया था। जो कि खेत से 1 किलोमीटर दूर कोयला भट्ठी के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने पहले से दोनों भाइयों की गंदी नजर लड़की पर थी।
वहीं जब 2 अगस्त 2023 को लड़की का परिवार रिश्तेदारी में गया था। उस दिन सुबह करीब 9 बजे लड़की तीन बकरियों को चराने निकली थी। इसी दौरान दोनों भाई उसका मुंह दबाकर भट्ठी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़की को भट्टी में फेंककर उसकी हत्या कर दी।