जयपुर: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. लोकेश शर्मा ने 14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली थी, जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.
मार्च 2021
गजेंद्र सिंह शेखावत ने अवैध फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर (नंबर 50/2021) दर्ज कराई. इस एफआईआर में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, आईटी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधान शामिल थे।
जुलाई – अक्टूबर 2021
राजस्थान सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी.
दिसंबर 2023 – अगस्त 2024
राजस्थान सरकार ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मूल मुकदमा दायर किया और मांग की कि मामले की जांच का अधिकार केवल राजस्थान को दिया जाए। 29 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को केस वापस लेने की इजाजत दे दी.
27 सितंबर 2024
दिल्ली हाई कोर्ट में एएजी शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार का बदला हुआ पक्ष रखा और दिल्ली पुलिस की जांच में पूरा सहयोग देने का ऐलान किया. इस बयान के बाद लोकश शर्मा ने एफआईआर रद्द करने की अपनी याचिका वापस ले ली.