जयपुर। राजस्थान पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश समीर जैन की बेंच ने सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। पीटीआई में नियुक्ति के बाद एसओजी से जांच को लेकर जवाब मांगा है। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजा गया है।
कर्मचारियों को नोटिस जारी किया
इस संदर्भ में एसओजी जांच पर याचिकाकर्ता ममता जाट ने सवाल उठाए थे। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का कहना था कि नियुक्ति के बाद सीसीए नियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एसओजी को जांच कैसे दी गई। बोर्ड ने दस्तावेजों की जांच के बाद नियुक्ति दी थी। ऐसे में एसओजी के पास वेरिफिकेशन का अधिकार नहीं है। पीटीआई भर्ती-2022 प्रकरण में 52 अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिस जारी किया था।
बिना काउंसिलिंग के दाखिला लेने का आरोप
बोर्ड को इन सभी की डिग्रियों पर संदेह है, जिसके चलते नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों से जवाब मांगा था। इन सभी अभ्यर्थियों की डिग्री ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की है। इनमे से 19 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन पर बिना काउंसिलिंग के सीधे बीपीएड कोर्स में दाखिला लेने का आरोप है। बाकी बचे 33 अभ्यर्थियों ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की बात कही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में उनका कोई जिक्र नहीं है।