जयपुर। नए साल के आगाज में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में जश्न और पार्टियों की तैयारियां भी होने लगी है। इस बीच सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में पुलिस ने हुक्का बार के खिलाफ सख्ती कार्रवाई की है। नाइट क्लब,रेस्टोरेंट, बार, डिस्कोथेक, पब, मॉल, बोर्डिंग, ईटिंग और फार्म हाउस में हुक्का बार चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
हुक्का संचालकों के खिलाफ कार्रवाई
एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ रामेश्वर सिंह ने पार्टियों को लेकर आदेश जारी किया है। शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होने की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब पुलिस गैर कानूनी रूप से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। साथ आदेश का पालन ना करने पर हुक्का संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। यह आदेश 10 फरवरी 2025 या इससे पहले निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा.
नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत किसी भी अवैध जगह हुक्का बार संचालित होने पर मैनेजरों या मालिक को पाबंद किया जाएगा। अधिकारी का कहना है यह आदेश जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश के मुताबिक, इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति या कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपबंधित प्रावधान के तहत दंड दिया जाएगा साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा।