जयपुर। जोधपुर में नाबालिग से रेप करने के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में आसाराम के वकील आर एस सलूजा ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है।
आसाराम अनुयायी से नहीं मिल सकते
आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 2013 में इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में कैद था। 5 साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब 11 साल बाद असाराम जेल से जमानत पर बाहर आएगा। आसाराम को इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक जमानत दी थी। कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि आसाराम अपने अनुयायी से नहीं मिल सकता है।
चेकअप में पाए गए स्वस्थ
वह केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। आसाराम को जोधपुर रेप केस में राहत नहीं मिली थी। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद असाराम के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले मेडिकल चेकअप करवाया गया था। चेकअप में वह स्वस्थ पाया गया। उसे कोई भी बीमारी नहीं थी।