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       <title>Today हाईकोर्ट News | Latest हाईकोर्ट News | Breaking हाईकोर्ट News in English | Latest हाईकोर्ट News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का हाईकोर्ट समाचार:Today हाईकोर्ट News ,Latest हाईकोर्ट News,Aaj Ka Samachar ,हाईकोर्ट समाचार ,Breaking हाईकोर्ट News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>Judge: हाईकोर्ट के जज राजेंद्र प्रकाश का निधन, 56 साल की उम्र में ली आखिरी सांस</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/states/judge-high-court-judge-rajendra-prakash-passes-away-breathed-his-last-at-the-age-of-56/</link><pubDate>October 12, 2024, 5:22 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/10/judge.webp</image><category>राज्य</category><excerpt> जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का देर रात हार्ट अटैक से 56 साल की उम्र में निधन हो गया। देर रात सीने में दर्द और घबराहट महसूस होने लगी। जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी म...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; जयपुर।&lt;/strong&gt; राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का देर रात हार्ट अटैक से 56 साल की उम्र में निधन हो गया। देर रात सीने में दर्द और घबराहट महसूस होने लगी। जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;साल 2023 में हाईकोर्ट के जज बने&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने थे। सोनी के निधन की जानकारी मिलते ही न्यायाधीश फरजंद अली समेत कई न्यायाधीश और एडवोकेट अस्पताल पहुंचे। न्यायाधीश आरपी सोनी का घर जोधपुर शहर के पोलो ग्राउंड स्थित अभी गरगढ़ स्कीम में है। अंतिम विदाई देने के लिए पार्थिव&amp;nbsp; शरीर को उनके आवास में रखा गया। आज दोपहर 1 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;अंतिम संस्कार में शामिल कई लोग&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;&amp;nbsp;कागा स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें कई जज, न्यायिक अधिकारी और एडवोकेट शामिल होगें। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी मूल रूप से जैतराण के निवासी थे। उनके पिता रामचंद्र सोनी पेशे से एक व्यापारी हैं और उनकी मां परमेश्वरी देवी गृहणी हैं। जस्टिस सोनी ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से स्नातक की पढ़ाई की। &amp;nbsp;उसके बाद राजेंद्र प्रकाश सोनी ने एलएलबी की डिग्री ली।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt; मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;&amp;nbsp;राजस्थान न्यायिक सेवा में शामिल होने के बाद उन्होंने कई कोर्ट में सिविल न्यायाधीश और बाद में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के पद पर काम किया। &amp;nbsp;इसके बाद अजमेर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम किया है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Rajasthan News: प्रचंड गर्मी के कारण हाईकोर्ट ने दिए पर्याप्त इंतजाम के आदेश, सीएम शर्मा आज लेंगे बैठक</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/rajasthan-news-due-to-extreme-heat-high-court-orders-adequate-arrangements-cm-sharma-will-hold-meeting-today/</link><pubDate>May 31, 2024, 4:05 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/05/download-5-13-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>जयपुर: इन दिनों राजस्थान में आसमान से आग की ओलावृष्टि हो रही है। पिछले कई दिनों से प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। इसको देखते हुए गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हीट वेव को लेकर पर्याप्त इंतजाम करने के आदेश दिए। इस वजह से प्रदेश म...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जयपुर: &lt;/strong&gt;इन दिनों राजस्थान में आसमान से आग की ओलावृष्टि हो रही है। पिछले कई दिनों से प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। इसको देखते हुए गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हीट वेव को लेकर पर्याप्त इंतजाम करने के आदेश दिए। इस वजह से प्रदेश मुखिया भजनलाल शर्मा आज शुक्रवार को बैठक करेंगे, जहां प्रभारी सचिवों से बिजली और पानी के मौजूदा हालात पर फीडबैक लेंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर लेंगे फीडबैक&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;प्रदेश में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीषण गर्मी व लू को देखते हुए बड़ी बैठक लेने वाले हैं। इस भीषण गर्मी व लू के इंतजामों व बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर प्रभारी सचिवों से फीडबैक लेंगे। मीटिंग में मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत सभी विभागों के प्रमुख सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव भी मौजूद होंगे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;आज 11 बजे होगी सचिवालय में मीटिंग&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बैठक आज शुक्रवार को सचिवालय में सुबह 11 बजे होने वाली है, जिसमें सीएम शर्मा, प्रभारी सचिवों से मुलभुत सुविधा को लेकर रिपोर्ट लेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने सभी प्रभारी सचिवों को जिलों में जाकर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने लिए आदेश दिया था। खास बात है कि वीरवार को हाईकोर्ट ने हीट वेव पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को इस मामले में इंतजाम करने के आदेश दिए और साथ ही भीषण लू व गर्मी से मारे गए युवकों को मुआवजा देने के लिए भी आदेश दिया। राजस्थान में हीट वेव से अब तक कई लोगों ने अपनी जान गवाएं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों में अब तक सिर्फ 5 लोगों की जान जाने की बात बताया गया है, जो कि विचार करने योग्य है।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>राजस्थान: पेरोल को लेकर गरीब कैदियों को मिलेगी राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/society/rajasthan-poor-prisoners-will-get-relief-regarding-parole-know-what-the-court-said/</link><pubDate>May 2, 2023, 11:22 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/05/सीएम-पद-को-लेकर-बंद-कमरे-में-हुईबात-को-लेकर-15-300x169.png</image><category>टेक</category><excerpt>जयपुर: आर्थिक कारणों से पेरोल का लाभ नहीं लेने वाले कैदियों को लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव को आदेश दिए हैं कि वह उन कैदियों के संबंध में जानकारी करें। जो आर्थिक कारणों के चलते पेरोल का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जयपुर&lt;/strong&gt;: आर्थिक कारणों से पेरोल का लाभ नहीं लेने वाले कैदियों को लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव को आदेश दिए हैं कि वह उन कैदियों के संबंध में जानकारी करें। जो आर्थिक कारणों के चलते पेरोल का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में जमानत देने की शर्त में शिथिलता देने को कहा है।&lt;br&gt;जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह साबिर हुसैन की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर जमानत पेश करने की लगाई शर्त को हटाते हुए उसे सिर्फ व्यक्तिगत मुचलके पर ही पेरोल का लाभ देने के आदेश दिए हैं।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;कोर्ट ने गृह सचिव को दिया आदेश&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;याचिका में अधिवक्ता विश्राम प्रजापति ने अदालत को बताया कि सांगानेर की खुली जेल में सजा काट रहे बिहार निवासी याचिकाकर्ता को राज्य सरकार ने 7 फरवरी को पेरोल का लाभ दिया था। इसके लिए याचिकाकर्ता को पचास हजार रुपये स्वयं का मुचलका और पचास हजार रूपये की दो तस्दीकशुदा जमानते पेश करने को कहा था. याचिका में कहा गया कि उसके आर्थिक हालात ऐसे हैं कि वह दो तस्दीकशुदा जमानते पेश नहीं कर सकता है।&lt;br&gt;ऐसे में इस शर्त को हटाया जाए। ताकि उसे पेरोल का लाभ मिल सके। वहीं राज्य सरकार की ओर से बिहार के गोपालगंज पुलिस की ओर से मिली रिपोर्ट को पेश किया गया। रिपोर्ट में भी बताया गया कि याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य है और वह राज्य सरकार की ओर से लगाई जमानत पेश करने की शर्त पूरी नहीं कर सकता है. जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने गृह सचिव को ऐसे कैदियों के संंबंध में जानकारी लेने के आदेश देते हुए ऐसे मामलों में जमानते देने की शर्त में शिथिलता देने को कहा है।&lt;/p&gt;
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