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       <title>Today rape news News | Latest rape news News | Breaking rape news News in English | Latest rape news News Headlines - Inkhabar</title>
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        </image><item><title>Rajatshan: तेरा नाम मेरे दिल पर लिखा है, किसी और का नहीं होने दूंगा, सिरफिरे आशिक ने छात्रा को धमकाया</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/states/rajatshan-your-name-is-written-on-my-heart-i-will-not-let-it-happen-to-anyone-else-crazy-lover-threatens-girl-student/</link><pubDate>July 1, 2023, 12:51 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/07/download-2023-07-01T054931.994.png</image><category>राज्य</category><excerpt>जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सिरफिरे आशिक आशिक ने स्कूल छात्रा को ना सिर्फ छेड़ा बल्कि उसे गला काटकर मारने की घमकी भी दी डाली। आरोपी ने ये भी कहा कि वह तेजाब डालकर उसका चेहरा बदसूरत बना देगा। लेकिन उसे किसी और की नहीं होने देगा। आरोपी...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जयपुर&lt;/strong&gt;: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सिरफिरे आशिक आशिक ने स्कूल छात्रा को ना सिर्फ छेड़ा बल्कि उसे गला काटकर मारने की घमकी भी दी डाली। आरोपी ने ये भी कहा कि वह तेजाब डालकर उसका चेहरा बदसूरत बना देगा। लेकिन उसे किसी और की नहीं होने देगा। आरोपी के डर से नाबालिग छात्रा ने खोह नागोरियान थाने में केस दर्ज करवाया है।&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;इस मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस के अनुसार खोह नागोरियान की रहने वाले 16 साल की लड़की ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह 11वीं क्लास में पढ़ती है। लूणियावास खोह नागोरियान का रहने वाले अजय शर्मा उर्फ़ गोलू (23) पिछले साल 2022 से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;छात्रा ने लगाया युवक पर गंभीर आरोप&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;छात्रा का आरोप है की स्कूल आते-जाते समय आरोपी अजय उसका पीछा कर अश्लील कमेंट कर छेड़छाड़ करता है। मोबाइल पर कॉल और मैसेज कर भी परेशान करता है। धमकी देता है कि मुझसे शादी नहीं की तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तेजाब डालकर चेहरा बदसूरत बना दूंगा। आरोपी की धमकी से तंग आकर पीड़िता ने महिला गरिमा में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;अब वहीँ जमानत पर छूटने के बाद आरोपी युवक छात्रा का फिर से पीछा करने लगा है। वह आते-जाते समय छात्रा को रास्ते में रोक लेता है। इस दौरान उसे धमकाता है कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तुझे दूसरे का नहीं होने दूंगा। तेरा नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है। जिसके जरिए वो अश्लील पोस्ट, कमेंट्स और मैसेज भेजकर उसे बदनाम कर रहा है। आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने अजय उर्फ़ गोलू के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एसएचओ खोह नागोरियान सुधीर कुमार उपाध्याय कर रहें हैं।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>किताब लौटाने गई नाबालिग का सहेली के भाई ने किया दुष्कर्म</title><link>https://rajasthan.inkhabar.com/top-news/girl-rape-by-friends-brother-in-home-threat-to-kill-pkdnh/</link><pubDate>February 11, 2023, 4:03 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/02/RAPE-300x169.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>जयपुर : राजस्थान में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया. इस मामले में पोक्सो न्यायालय में पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;जयपुर : &lt;/strong&gt;राजस्थान में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया. इस मामले में पोक्सो न्यायालय में पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 23 गवाह परीक्षित कराएं. साथ ही उनके द्वारा आरोपी के द्वारा 28 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए. न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त प्रकाश मेघवाल को भारतीय दंड संहिता धारा 342 , भारतीय दंड संहिता धारा 376 ( 3) और धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के आरोपों में दोषी घोषित किया गया.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अकेला पाकर की हैवानियत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;पीड़िता के पिता ने बताया कि 28 जनवरी 2020 को उनके उनकी पत्नी का फोन आया. पत्नी ने उन्हें जल्दी घर आने को कहा. घर आने पर उसकी 14 वर्षीय बेटी ने बताया कि 27 जनवरी 2020 को दोपहर में वह अपनी सहेली के घर उसको नोटबुक देने गई थी. वहां उसकी सहेली का भाई प्रकाश था, जिसने कहा कि अभी घर पर कोई नहीं है. प्रकाश की बात सुनकर वह लौटकर वापस अपने घर आने लगी. तभी प्रकाश उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर के अंदर ले गया. प्रकाश ने पीड़िता को मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया. साथ ही उसने उसे धमकी दिया कि अगर उसने ये बात किसी और बताया तो वो उसे जान से मार देगा.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;&lt;strong&gt;20 सालों की कैद&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;आरोपी प्रकाश मेघवाल निवासी बोरड पुलिस थाना चारभुजा को पोक्सो कोर्ट राजसमंद के विशिष्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने सजा सुनाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और ₹21000 जुर्माने की सजा से दंडित किया. उक्त मौके पर विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 28 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना चारभुजा में मामले की शिकायत पुलिस में करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई. साथ ही उसने बताया कि वह मजदूरी के लिए राजसमंद रहता है. घर पर गांव में उसकी मां पत्नी व तीन बच्चे रहते हैं.&lt;/p&gt;
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