Advertisement
  • होम
  • बड़ी खबरे
  • राजस्थान में अब प्रशासक सरपंचों को नहीं हटा सकेंगे कलेक्टर, सीएम शर्मा ने दे दी नसीहत

राजस्थान में अब प्रशासक सरपंचों को नहीं हटा सकेंगे कलेक्टर, सीएम शर्मा ने दे दी नसीहत

जयपुर: राजस्थान पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया है. जिसके अनुसार अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को नहीं हटा सकेंगे. हालांकि इनकी नियुक्ति का अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास रहेगा, लेकिन किसी भी सरपंच को प्रशासक पद से हटाने से पहले कलेक्टर को सरकार से […]

Advertisement
  • February 13, 2025 8:27 am IST, Updated 10 months ago

जयपुर: राजस्थान पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया है. जिसके अनुसार अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को नहीं हटा सकेंगे. हालांकि इनकी नियुक्ति का अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास रहेगा, लेकिन किसी भी सरपंच को प्रशासक पद से हटाने से पहले कलेक्टर को सरकार से अनुमति लेनी होगी. पहले कलेक्टरों को सरपंचों को प्रशासक पद से हटाने का अधिकार था।

प्रशासक को मिलेगी इतनी जिम्मेदारियां

सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सरपंच को हटाने की स्थिति में उपसरपंच को प्रशासक बनाया जाएगा. यदि उपसरपंच का पद भी रिक्त होता है तो पंच को प्रशासक नियुक्त किया जायेगा. इससे पहले प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी निजी व्यक्ति को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता है और किसी सरकारी अधिकारी को ही यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

हफ्ते भर में देना होगा जवाब

हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग चुका है। कोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर भी सरकार से क्लैरिफिकेशन देने को कहा है। इसके बाद अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिरी पंचायत चुनाव कब होगी? सरकार ने इस मामले में इसी हफ्ते जवाब पेश करने को कहा है।

 


Advertisement