जयपुर। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में 16 मार्च को निर्वाचन आयोग ने देश के साथ साथ राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का शेडूअल जारी कर चुका है। जारी शेडूअल के अनुसार राज्य के 12 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोटिंग होगा। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आज यानी 20 मार्च से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। बता दें कि नामांकन की अंतिम तारीख 27 मार्च है।
19 अप्रैल को प्रथम चरण के लिए मतदान
प्रदेश में प्रथम चरण के चुनावों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस विषय पर बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 12 लोकसभा क्षेत्रों जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी । 27 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकेगा। चुनावी परिणाम 4 जून को जारी किया जाएगा।
इतने राशि करने पड़ेंगे जमा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगी।
इन बातों का रखें ध्यान
नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में एंट्री कर सकेंगे। RO ऑफिस के 100 मीटर के भीतर नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले के सिर्फ 3 वाहनों को ही एंट्री की आदेश दी जाएगी। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को एंट्री करने या दस्तावेज लाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।
वीडियोग्राफी के लिए भी दिया गया आदेश
गुप्ता ने आदेश दिए कि संबंधित RO भारत निर्वाचन आयोग के इन आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो और नामांकन भरने के लिए निर्धारित पूरी अवधि में अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर संपूर्ण कार्य की वीडियोग्राफी भी कराएं।
2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ सकता है चुनाव
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ नामांकन करने पहुंचना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।