Friday, October 18, 2024

Rajasthan News: Voter ID Card नहीं बना तो भी इन वैकल्पिक दस्तावेजों से दे सकते हैं Vote, जानें चुनाव आयोग ने क्या दिए निर्देश

जयपुर। देश भर में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज चुनाव आयोग ने 16 मार्च को कर दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजस्थान में भी होने वाले चुनाव के लिए तारीखों और कितने चरणों में किस सीट पर वोट होगी इसके लिए आदेश जारी कर दी है। ऐसे में चर्चा हैं कि जिन लोगों के पास वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड यानी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है वे लोग इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग कैसे करेंगे। तो आइए जानते है किस दस्तावेजों का उपयोग कर वोट डाल सकते है।

चुनाव आयोग ने दिए कुछ दिशानिर्देश

आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़ें इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ दिशानिर्देश दिए हैं। दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार वोटर्स के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर अपने मत का उपयोग कर सकता है। यानी मतदान में अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है।

12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर दे सकते हैं Vote

प्रदेश भर में दो चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल पर 12 लोकसभा सीटों पर होगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा सीटों पर होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई परेशानी वोटर्स को न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने एडवाइस जारी कर दी है। इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर्स को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जो वोटर इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं, उन्हें अपनी पहचान दिखाने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को वोट देने वक्त दिखाना पड़ेगा।

ये हैं 12 वैकल्पिक दस्तावेज

बता दें कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।

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