जयपुर : लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक की एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गैर-जमानती वारंट जारी करने पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं अब अदालत ने राहुल गांधी को 7 जून को “बिना नागा” पेश होने का निर्देश दिया है।
मानहानि का मामला दर्ज कराया
बता दें कि, बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम शिवकुमार और विपक्ष दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। यह केस 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए प्रचार-प्रसार और नारों को लेकर है।
पेशी से छूट की मांग की गई
बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की गई थी क्योंकि वह ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले थे। कोर्ट ने आज उन्हें पेशी से छूट दी लेकिन 7 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
बेल बांड जमा करने के बाद जमानत दे दी
इस केस में आज ही 42वें अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को 5,000 रुपए के बेल बांड जमा करने के बाद जमानत दे दी।