जयपुर। राजस्थान का सबसे चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई(CBI) की एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ACJM सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसवालों पर ही कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने
और जांच के आदेश दे दिए हैं। एसओजी ने 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर किया था।
एनकाउंटर को बताया फर्जी
जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर आनंद पाल का 24 जून 2017 में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया गया था। गैंगस्टर
आनंद पाल के परिवार ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं, सीबीआई ने इस मामले में
अपनी क्लोजर रिपार्ट कोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में एनकाउंटर की बात को नकारा गया था, लेकिन आनंदपाल की
पत्नी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि आनंद पाल की बॉडी पर चोट के निशान पाए गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की
ओर से दी गई रिपोर्ट में साफ है कि आनंदपाल को काफी नजदीक से गोली मारी गई थी,जो कि फर्जी एनकाउंटर की
ओर इशारा करती है।
क्लोजर रिपोर्ट किया खारिज
कोर्ट ने तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, , डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी व
आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश मामले में आरोपी बनाया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया।