जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करने का फैसला लिया है। फैसले में उन्होंने कहा है कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को स्वीकृति दी गई है।
बीजेपी के वादे को पूरा करने का फैसला
राज्य मंत्रिमंडल ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए बीजेपी द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए अपने यहां आयोजित बैठक में यह फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम भजनलाल शर्मा ने की। डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद कहा कि पुलिस महिलाओं से संबंधित मामलों में ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम कर सकेगी।
महिलाओं को मिलेंगे नौकरी के अवसर
वहीं इस निर्णय से महिलाओं को नौकरी के ज्यादा मौके मिलेंगे। जोगाराम पटेल का कहना है कि कैबिनेट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा साल 2021 में पेपर लीक के मुद्दे पर भी चर्चा की है। बता दें कि इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 पूर्व सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। जोगाराम पटेल ने कहा कि इस परीक्षा के माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है जो योग्य थे।
परीक्षा को रद्द करने का फैसला नहीं लिया
इसे मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट ने फिलहाल परीक्षा को रद्द करने का फैसला नहीं लिया है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं के कारण आरपीएससी के पुनर्गठन की विपक्षी कांग्रेस की मांग के बारे मे सवाल पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे उचित प्रक्रिया के बिना रद्द नहीं किया जा सकता है।