जयपुर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे का 18 साल के कम उम्र में गाड़ी चालने का चालान काटा गया है। साथ ही आरटीओ ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने, गाड़ी में बिना मंजूरी लिए मॉडिफिकेशन करने और कम्यूनिकेशन डिवाइस हाथ में लकर खतरनान तरीके से कार चलाने का दोषी माना गया है। डिप्टी सीएम के घर 7000 हजार का चालान भेजा गया है।
अपने बेटे का किया बचाव
लगभग 1 सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम के बेटे और उसके दोस्तों का कार चलाते हुए रील बनाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम बैरवा ने इस मामले में अपने बच्चे का बचाव किया। यह मामला उच्च स्तर तक पहुंच चुका था। डिप्टी सीएम ने कहा था कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। मेरे उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे को यदि कोई बाहरी पैसे वाले लोग अपनी गाड़ी में बैठाते है तो उसको अच्छी गाड़ी देखने का अवसर मिला है। आज जिस तरह मुझे अवसर मिला है। उसी का रिजल्ट है कि लोग मेरे बच्चे को भी पूछने लगे हैं।
इन कारणों से काटा चलान
उन्होंने कहा था कि इस मामले में उनके बच्चे का कोई दोष नहीं है। ना ही उसने नियमों का कोई उल्लंघन किया है। गाड़ी में बिना अनुमति के मॉडिफिकेशन करने के मामले में नियम 182A(4)के तहत 5 हजा रुपए का चलान काटा है। गाड़ी चलाते समय चालक और पैसेंजर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में बैठे थे। जिसके चलते 194B(1)के तहत 1 हजार रुपए का चलान काटा। खतरनाक ड्राइविंग करने और कम्प्यूनिकेशन डिवाइस का उपयोग करते हुए धारा 184(c)के तहत 1 हजार रुपए का चलान काटा है।