Friday, November 22, 2024

राजस्थान: जयपुर बम ब्लास्ट मामले पर SC करेगी सुनवाई, पीड़ित परिवार ने दर्ज की थी याचिका

जयपुर: 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में ४ दोषियों को बरी करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों के परिजनों द्वारा दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए बम ब्लास्ट केस में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की सुनवाई 17 मई को तय की है। कोर्ट ने इस मामले में पीड़ितों की ओर से दायर अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। साथ ही इस मामले पर राजस्थान सरकार की अपील को भी अनुमति दे दी है।

दोषियों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए चारों दोषियों को भी नोटिस भेजा है। पीड़ित परिजनों और राज्य सरकार की दलीले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस स्टेज पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगा सकती है। इसलिए पहले वह ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को देखने के बाद ही निर्णय लेगी। पीठ ने दोषियों को जेल भेजने के मामले पर भी कहा कि दो​षियों को लगातार जेल में नहीं रखा जा सकता। दोषियों को फिलहाल जेल में रखने पर सहमत नहीं, क्योंकि वो बरी हो चुके है।
यह जानकारी दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितो की ओर से दायर अपील के साथ राजस्थान सरकार की अपील को भी आगामी सुनवाई में शामिल करते 17 मई की तारीख तय की।

क्या कहा याचिका में

याचिका दायर करने वालों में सीरियल बम ब्लास्ट में मृतक व्यक्ति की पत्नी राजेश्वरी देवी और एक और मृतक के पुत्र अभिनव तिवारी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले के दोषियों को बरी कर गलती की है। शुक्रवार को भी अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कानून की गलत व्याख्या करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दोषी अभियुक्तों को बरी किया है। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का अनुरोध किया।

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