जयपुर : राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की एक कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ CBI कोर्ट ने वारंट जारी किया है. CI विष्णुदत्त की आत्महत्या से जुड़े मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. सीबीआई कोर्ट ने पूनिया के खिलाफ आईपीसी की धारा-306 में वारंट जारी किया है. इस मामले में CBI की ओर से जो जांच रिपोर्ट पेश की गई थी. उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें कि इस मामले में चूरू के सादुलपुर से विधायक कृष्णा पूनिया को अब इस मामले में 4 मार्च को जवाब देना होगा. साथ ही पूनिया की कोर्ट में पेशी होनी है. उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा.
वहीं इस मामले में कृष्णा पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि CBI ने तीन बार क्लोजर रिपोर्ट दी है. ये मामला कोर्ट का है. हम देखेंगे कि हमारे क्या अधिकार हैं. हम हर मामले में कोर्ट का सम्मान करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में अभी तक वारंट नहीं मिला है. मुझे मीडिया के जरिए इस बात की सूचना मिली है. सीबीआई द्वारा मुझे अभीतक कहीं नहीं बुलाया गया है.
बता दें कि राजस्थान के चूरू में करीब तीन साल पहले 23 मई को CI विष्णुदत्त बिश्नोई ने अपने सरकारी आवास पर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले के बाद से विश्नोई समाज ने CBI जांच की मांग उठाई थी. सीएम अशोक गहलोत ने इस मांग को मानते हुए CBI जांच के आदेश भी दिए थे. अब इसमें CBI ने कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है. उसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया. वहीं कृष्णा पूनिया खुद इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर रही हैं.