Sunday, September 22, 2024

Rajasthan News: 400 रुपए का रिश्वत लेना पड़ा महंगा, 12 साल बाद मिली ये सजा

जयपुर: राजस्थान के भीलवाड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर विशिष्ट न्यायालय ने 400 रुपए की रिश्वत लेने के 12 साल पुराने मामले में शुक्रवार को मांडलगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन कनिष्ट विशेषज्ञ (शिशु रोग) डॉ. राजेंद्र प्रसाद कोठारी को दोषी माना है। अदालत ने कोठारी को एक साल की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

12 साल पुराना मामला

मिली जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल 2011 को बीगोद निवासी मोहम्मद युनूस लुहार ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी को 22 अप्रैल 2011 को मांडलगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायतकर्ता की पत्नी को बेटा हुआ। 25 अप्रैल को डिलीवरी करवाने वाले डॉ. कोठारी से परिवादी ने सम्पर्क किया। चिकित्सक ने जननी सुरक्षा योजना में 1400 रुपए का चेक और डिस्चार्ज टिकट देने के बदले पांच सौ रुपए की मांग की। रिश्वत नहीं देने पर प्रसूता को डिस्चार्ज तक नहीं किया। उसके बाद सत्यापन कराने पर चार सौ रुपए में सौदा तय हुआ। एसीबी ने जाल बिछाकर चार सौ रुपए की रिश्वत लेते डॉ. कोठारी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेश कर आरोप को सिद्ध किया।

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