Saturday, November 9, 2024

Rajasthan: किसानों के लिए आई खुशखबरी, अमानक कीटनाशक की समस्या को कहा बाय-बाय

जयपुर। राजस्थान के किसानों के लिए राहत की ख़बर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में सभी कीटनाशक दुकान पर प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही बिक्री किया जाएगा। मिट्टी की घटती उर्बरता और फसल व सब्जियों में कीटनाशी की मात्रा का लगातार बढ़ना, इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है. इसके लिए दुकानदारों को अब प्रशिक्षित बनना होगा, वहीं प्रशिक्षित होने के लिए 12 सप्ताह का पेस्टीसाइड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स के तहत के प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है.

प्रशिक्षण के लिए क्या अनिवार्य

राज्य में सरकार द्वारा दी गई निर्देश के अनुसार अब कोई भी दुकानदार बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए कीटनाशक दवाइयां नहीं बेच सकता है. इसलिए अब सभी दुकानदार को सरकार द्वारा दी गई निर्देश के मुताबिक पेस्टीसाइड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। यह कोर्स 12 सप्ताह का होगा, हालांकि कोर्स करने के दौरान प्रशिक्षु का कोर्स के दौरान उपस्थिति 80 प्रतिशत तक अनिवार्य किया गया है. यही नहीं कोर्स समाप्त होने पर लिखित परीक्षा ली जाएगी अगर परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आता है तभी उसे प्रशिक्षण सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ऐसे में जिन दुकानदारों के पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध होगा उसे कीटनाशक बेचने से वंचित रखा जाएगा और जो व्यक्ति बिना इस कोर्स के दुकान चलाएगा तो उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।

12 सप्ताह का प्रशिक्षण

हैदराबाद के राष्ट्रीय पादप स्वस्थ्य प्रबंधन संस्थान की तरफ से 12 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स अनिवार्य किया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षण में चार दिन की फील्ड विजिट व आठ दिन की क्लास लेनी अनिवार्य होगी। कॄॄषि विज्ञान केंद्र व कीटनाशक बनाने वाली फर्म और किसानों के खेतों का भ्रमण समेत कई अन्य कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने वाले विक्रेताओं को फील्ड विजिट करवाया जाएगा। वहीं कोर्स के दौरान सप्ताह में एक दिन कृषि विभाग के विशेषज्ञ द्वारा क्लास ली जाएगी।

कृषि विभाग ने दी सलाह

कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक खेतों में अंधाधुंध कीटनाशकों के छिड़काव से खेती की पूरी परिक्रिया में बदलाव हो रहा है। इसलिए मिट्टी व फसल की उर्वरता को संतुलित रखने के लिए निम्न मात्रा में कीटनाशकों का छिरकाव आवश्यक है। कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि कीटनाशकों की बिक्री के लिए प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जरुरी है. वहीं उनके द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति कीटनाशक दुकान का लाइसेंस लेना चाहता है उसे कम से कम इस कोर्स से संबंधित एक विषय में स्नातक की उपाधि लेना जरूरी है। आपको बता दें 2017 से पहले स्थिति सामान्य थी.

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