जयपुर। राजस्थान में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्रियों दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति कर दी है। जिसके बाद 15 दिसंबर शुक्रवार से दोनों डिप्टी सीएम ने अपना कार्यभार संभाला। जिसके तुरंत बाद ही एक नया विवाद शुरु हो गया है। दरअसल, शपथ ग्रहण के अगले ही दिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी गई।
दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ पीआईएल दायर
दरअसल जयपुर के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ पीआईएल फाइल करते हुए यह आरोप लगाया कि जब संविधान में उपमुख्यमंत्री के किसी पद का जिक्र किया ही नहीं गया, तो इसके लिए शपथ लेना और कार्यभार संभालाना असंवैधानिक हुआ। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि मैंने राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में 16 दिसंबर को जनहित याचिका दायर की है। बता दें कि इस याचिका में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद को चुनौती दी गई है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री मात्र एक राजनीतिक पद है। इसके लिए शपथ ग्रहण करना असंवैधानिक है।
15 दिसंबर को ली थी शपथ
बता दें कि राजस्थान में 15 दिसंबर को जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने शपथग्रहण समारोह का आयोजित किया गया था। जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। जिसके बाद दीया कुमारी ने सचिवालय स्थित कार्यालय में शुक्रवार शाम को विधिवत पूजा करने के बाद अपनी जिम्मेदारी संभाली।