Friday, November 22, 2024

Tax News: वाहन टैक्स जमा करने का आज अंतिम दिन, अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय

जयपुर। परिवहन विभाग में भारी वाहनों का साल 2024 से 25 का अग्रिम टैक्स (Tax) आज यानी शुक्रवार तक ही जमा कर सकते हैं। परिवहन विभाग में अलग-अलग श्रेणी के वाहनों की संपूर्ण बकाया राशि जमा कराने की पैनाल्टी पर छूट का लाभ भी 31 मार्च तक दिया जा रहा है। इसके साथ बता दें कि 3500 से अधिक भार वाहनों के मालिक को बकाया कर वाले मामले में नोटिस भी दी गई है।

अवकाश पर भी होगा कार्य

राजस्थान के सभी भर वाहनों का वर्ष 2024 से 25 का कर (Tax) वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय सिरोही में आज यानी 15 मार्च तक बिना पैनाल्टी के साथ जमा हो रहा है। अगर भार वाहनों का टैक्स 15 मार्च तक नहीं जमा करेंगे तो 16 मार्च से प्रदेश भर में घर पकड़ अभियान शुरू होगा। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए अवकाश वाले दिन भी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे।

सिरोही जिला परिवहन अधिकारी ने कहा

इस मामले में सिरोही जिला परिवहन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि 15 मार्च यानी आज के बाद परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश भर में बकाया टैक्स (Tax) वाले भर वाहनों की धरपकड़ शुरू होगी, इसके साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि भार वाहन मालिक 15 मार्च यानी शुक्रवार तक निश्चित रूप से अपने वाहन का टैक्स जमा कर दें। खास बात यह है कि टैक्स (Tax) जमा करने के लिए अवकाश वाले दिन भी सरकारी दफ्तर को खोलने का फैसला किया गया है।

मिला इतना डिस्काउंट

बता दें कि परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2023 तक यानी पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया कर वाले वाहनों पर ब्याज और शास्ती पर 100% के डिस्काउंट दी है। हालांकि खनिज विभाग ने ई रवन्ना के तहत बने वाहनों के चालानों को परिवहन विभाग ने नॉट टू बी ट्रांजैक्ट किया गया था। इस मामले में भी परिवहन विभाग ने नोट टू बी ट्रांजैक्ट पर लगे जुर्माने पर 75% से लेकर 99% तक की डिस्काउंट दी है। वही ट्रैक्टर और ट्रॉली पर अधिकतम राशि 7500 से लेकर इससे ऊपर की समस्त राशि एमनेस्टी स्कीम में माफ हो रही है। इसका लाभ वाहन मालिक 31 मार्च 2024 तक उठा सकते हैं।

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