जयपुर। नरेश मीणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत दे दी है। यह मामला बारां में प्रमोद जैन के घर के बाहर प्रदर्शन करने का है। इस मामले में न्यायाधीश सुदेश बंसल ने नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। यह मामला […]
जयपुर। नरेश मीणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत दे दी है। यह मामला बारां में प्रमोद जैन के घर के बाहर प्रदर्शन करने का है। इस मामले में न्यायाधीश सुदेश बंसल ने नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। यह मामला बारां जिले के कोतवाली थाने में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है।
यह घटना उस समय की है जब साल 2023 में प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर एक प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी से भीड़ को उग्र किया और स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। उनके खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज किया था। नरेश मीणा का यह मामला देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने मारने से पहले का मामला बताया है। जब उनके खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
बहरहाल एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा जेल में बंद है। करीब डेढ़ साल तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जब नरेश मीणा ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, तब 3 फरवरी को उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। नरेश मीणा के वकील डॉ महेश शर्मा ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। इस केस में पहले भी कई लोगों को अदालत से जमानत मिल चुकी है।
देवली-उनियारा चुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के एक अन्य मामले में भी आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। नरेश मीणा को भीड़ को उकसाने के मामले में जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं होगा। क्योंकि समरावता गांव में हुई हिंसा मामले में 14 फरवरी को नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।