जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को और अधिक सरल और आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए यह नया बिल लाया गया है. यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. नए बिल […]
जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को और अधिक सरल और आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए यह नया बिल लाया गया है. यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. नए बिल में कुल 536 धाराएं होंगी. वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान इस बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की घोषणा की थी.
नए आयकर विधेयक का उद्देश्य जटिल शब्दों और अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर और छोटे और सरल वाक्यों का उपयोग करके आयकर नियमों की भाषा को सरल बनाना है। नया इनकम टैक्स बिल कुल 622 पन्नों का है. इसमें 536 अनुभाग, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियाँ हैं। जबकि 1961 के वर्तमान आयकर विधेयक में 298 धाराएँ, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियाँ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नये इनकम टैक्स बिल पर हामी भरी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा।
सदन में विधेयक पेश किये जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया. सदस्यों की आपत्तियों के बीच वित्त मंत्री ने विधेयक को सदन में पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की सलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया.
नया विधेयक उन सभी संशोधनों और खंडों से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग बिना टैक्स एक्सपर्ट की मदद के भी इसे समझ सकेंगे। इस बीच, लोकसभा की कार्यवाही अब 10 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.