जयपुर: लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई। पहले फेज में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। अब दूसरे फेज में 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग […]
जयपुर: लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई। पहले फेज में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। अब दूसरे फेज में 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं 26 अप्रैल तक किन किन कामों पर रहने वाला है बैन।
देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में राजस्थान में दूसरे चरण के लिए शेष 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वोटिंग को लेकर राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि आमचुनाव 2024 के दूसरे फेज में प्रचार-प्रसार वोटिंग से 48 घंटे पहले बंद हो जाएगा। यानी आज बुधवार शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार थम जाएगा।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में आज शाम 6 बजे से ही चुनाव प्रचार-प्रसार थम जाएगा। इसके साथ ही गुप्ता ने दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर कहा कि प्रदेश में दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा। हालांकि पहले फेज में 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। सीटों में जयपुर ग्रामीण, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली धौलपुर और नागौर लोकसभा सीट शामिल था।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने मतदान को लेकर कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग की समापन के लिए नियत समय से 48 घंटे अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे शुरू हो जाएगा। इस कड़ी में ये अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश में निष्पक्ष, भयहीन और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है।
बता दें कि आज शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक यानी मतदान वाले दिन तक अंतरराज्यीय बॉर्डर सील रहेंगी. इसके साथ इस दौरान ड्राई डे रहेगा मतलब शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान को लेकर कहा कि प्रिंट मीडिया में पॉलिटिकल ऐड का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा. इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर रोक रहेगा. इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को प्रसारित करने अथवा प्रसार करने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगा.