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Rajasthan : यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में पटाखे लेकर सफर करना पड़ेगा महंगा

जयपुर। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन से ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है । ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है कि वह अपने सफर के दौरान पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करते हैं तो […]

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Passengers please pay attention
  • October 21, 2023 3:44 am IST, Updated 1 year ago

जयपुर। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन से ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है । ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है कि वह अपने सफर के दौरान पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करते हैं तो उन्हें घर पहुंचाने की बजाय जेल पहुंचा दिया जाएगा। रेल विभाग ने एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि दीपावली के त्योहार पर ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों पर खास नजर रखा जा रहा है। अगर ऐसे में किसी भी यात्री के पास से यात्रा के दौरान पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिलता है तो उन्हें जेल का चक्कर लगाना पड़ सकता है।

ट्रेन में सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम

रेलवे विभाग ने ट्रेन में सुरक्षा के मद्देनजर से यात्रियों से अपील की है कि आप त्योहारी सीजन पर घर जाने के दौरान ऐसी कोई भी वस्तु जो ज्वलनशील और बारूद के रूप में हो उसे आप ट्रेन से नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही विभाग ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर से पटाखे या बारूद युक्त सामान को साथ लेकर चलने पर रेल में प्रतिबंध है। वहीं इस नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी ।

बीड़ी सिगरेट पर भी जुर्माना

आपको बता दें कि ट्रेन में पटाखे या फिर अन्य ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने से यात्री अपनी और अपने सहयात्रियों की जान को जोखिम में डाल सकता है। ऐसे ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाना दंडनीय अपराध के अंदर आता है। अगर कोई भी यात्री सफर के दौरान गैस सिलेंडर, गन पाउडर, पेट्रोल जैसी ज्वलनशील वस्तु लेकर सफर करता है तो उस पर RPF टीम खास नजर रखती है और इस कारण उन्हें सजा भी दी जाती है। रेल के अंदर या रेलवे स्टेशन पर बीड़ी सिगरेट पीना भी जुर्म है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है।

जुर्माने का प्रावधान

बता दें कि यात्रा के दौरान ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तुएं अगर ले जाते हैं तो उस यात्री पर रेलवे एक्ट की धारा 164 लगती है। जिसके तहत सजा भी सुनाई जाती है। धारा 164 के तहत यात्री के ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा सुनाई जाती है।

दीपावली तक विशेष जांच चलेगी

DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि रेल विभाग के प्रबंधन की तरफ से ट्रेनों में विशेष जांच जारी है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि से लेकर दीपावली तक विशेष जांच चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्सल घरों को भी आदेश दे दिया गया है कि पार्सल बुकिंग के दौरान पर्यवेक्षक पटाखा और बारूद युक्त वस्तुओं को लदान से जुड़े नियमों की विशेष रूप से पालन करवाएं।


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