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नरेश मीणा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 20 साल पुराने केस से किया बरी

जयपुर। राजस्थान की राजनीति के चर्चित चेहरे बन चुके नरेश मीणा के लिए राहत की खबर है। नरेश मीणा को जयपुर सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। जयपुर महानगर प्रथम की एमएम-12 अदालत ने लगभग 20 साल पुराने मामले में पर्याप्त सबूत न होने पर बरी कर दिया है। यह मामला 5 अगस्त 2004 […]

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Naresh Meena
  • May 1, 2025 11:02 am IST, Updated 1 day ago

जयपुर। राजस्थान की राजनीति के चर्चित चेहरे बन चुके नरेश मीणा के लिए राहत की खबर है। नरेश मीणा को जयपुर सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। जयपुर महानगर प्रथम की एमएम-12 अदालत ने लगभग 20 साल पुराने मामले में पर्याप्त सबूत न होने पर बरी कर दिया है। यह मामला 5 अगस्त 2004 को जयपुर यूनिवर्सिटी में हुए एक घूमर कार्यक्रम का है।

घूमर कार्यक्रम में हुआ था बवाल

यूनिवर्सिटी में घूमर कार्यक्रम के दौरान रोड जाम और राजकार्य में बाधा डालने से संबंधित था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया और मुख्य परिवादी भी ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ। दरअसल, 5 अगस्त 2004 को जयपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में दोपहर 1 बजे घूमर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान महिला गेट पर कॉन्स्टेबल मानसिंह और अन्य पुलिसकर्मी तैनात थे।

क्या है पूरा मामला

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसी दौरान नरेश मीणा, मान सिंह मीणा अपने कई साथियों के साथ जबरन स्टेज की ओर बढ़ने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भीड़ को उकसाया और पुलिसवालों को मारने को कहा। इसी दौरान भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस कर्मी की आंख के ऊपर पत्थर लग गया और वह घायल हो गया। इस घटना के आधार पर गांधी नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। बता दें, इस मामले की सुनवाई जयपुर महानगर की अदालत में जज खुशबू परिहार ने की।

स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में पुलिस ने कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया। जिन पुलिस वालों को गवाह के तौर पर पेश किया गयाहै, उनकी निष्पक्षता संदिग्ध मानी जा सकती है। साथ ही मुख्य परिवादी कॉन्स्टेबल ट्रायल के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं हुए, जिस वजह से सबूतों के अभाव में नरेश मीणा को बरी कर दिया गया।


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