जयपुर। राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लेकर आएगी। राज्य में लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म परिवर्तन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले विधानसभा सत्र में […]
जयपुर। राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लेकर आएगी। राज्य में लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म परिवर्तन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले विधानसभा सत्र में सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है।
मंत्री ने कहा कि विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को तैयार करने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर सरकार अध्ययन कर रही है। अगले विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल पास कर सकती है। राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी बिल में कड़े प्रावधान कर सकती है। इससे लालच या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों या इसमें सहयोग करने वालों के लिए भारी जुर्माना या जेल प्रावधान कर सकती है।
इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के खिलाफ भी कोई नया कानूनी प्रावधान ला सकती है। प्रस्प्रस्तावित धर्मातरम विरोधी कानून के लिए बिल में उत्तराखंड की तर्ज पर कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। इसे भी प्रावधान में शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरे धर्म में शादी करने वालों के लिए नए नियम और कानून लागू हो सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान साल 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन उस समय की यूपीए ने इस बिल को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। अब उस समय के नियम और प्रावधानों को भी इस बिल में शामिल किया जा सकता है।