जयपुर: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. लोकेश शर्मा ने 14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली थी, जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. मार्च 2021 गजेंद्र सिंह शेखावत ने अवैध फोन […]
जयपुर: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. लोकेश शर्मा ने 14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली थी, जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.
गजेंद्र सिंह शेखावत ने अवैध फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर (नंबर 50/2021) दर्ज कराई. इस एफआईआर में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, आईटी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधान शामिल थे।
राजस्थान सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी.
राजस्थान सरकार ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मूल मुकदमा दायर किया और मांग की कि मामले की जांच का अधिकार केवल राजस्थान को दिया जाए। 29 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को केस वापस लेने की इजाजत दे दी.
दिल्ली हाई कोर्ट में एएजी शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार का बदला हुआ पक्ष रखा और दिल्ली पुलिस की जांच में पूरा सहयोग देने का ऐलान किया. इस बयान के बाद लोकश शर्मा ने एफआईआर रद्द करने की अपनी याचिका वापस ले ली.