जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से डिस्कॉम्स को स्पेशल फ्यूल सरचार्ज में ब्याज और कैरिंग चार्ज नहीं लेने के निर्देश के पश्चात राज्य के 1.50 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया गया है। ऐसे में सामान्य बिजली उपभोक्ता को 800 से 3000 रुपए की बचत होगी। वहीं हजारों रुपए कॉमर्शियल और औद्योगिक […]
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से डिस्कॉम्स को स्पेशल फ्यूल सरचार्ज में ब्याज और कैरिंग चार्ज नहीं लेने के निर्देश के पश्चात राज्य के 1.50 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया गया है। ऐसे में सामान्य बिजली उपभोक्ता को 800 से 3000 रुपए की बचत होगी। वहीं हजारों रुपए कॉमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बचेंगे। इस निर्देश से राज्य की सरकार पर जनता को राहत देने का दबाव बनाया गया है। गौरतलब है कि अडानी पावर को डिस्कॉम्स की तरफ से कोयला भुगतान मामले में 10286 करोड़ रुपए चुकाए गए है। बता दें कि इसमें 4810 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज और कैरिंग चार्ज के थे। वहीं कुछ मीडिया विभागों ने इस मामले को मुद्दा बनाया और अपने खबरों के सहारे जनता को जागरुक की है और इस तरह यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है।
1100 रुपए यूनिट होने पर, औसत बिजली खपत
-अभी प्रति उपभोक्ता 6611 रुपए ले रहे
-3612 रुपए प्रति उपभोक्ता नई गणना से लेंगे
-यानि बचत 2999 रुपए
घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने मार्च, 2024 तक फ्यूल सरचार्ज में छूट दिया है। इस सरचार्ज का भुगतान भले ही सरकार ही डिस्कॉम्स को करेगी लेकिन बता दें कि इस राशि की भरपाई अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता की जेब से ही की जा रही है।